Arvind Kejriwal की अंतरिम जमानत याचिका पर 1 जून को कोर्ट में सुनवाई
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Sachin Meena
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए गुरुवार सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है और कहा है कि अब इस मामले पर एक जून को दोपहर दो बजे सुनवाई होगी.
गौरतलब है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद गुरुवार सुबह अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट का रुख किया. गौरतलब है कि उन्हें दो जून को कोर्ट के सामने सरेंडर करना है, इसलिए स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
दो जून को करना है सरेंडर
शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि चूंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत कोबढ़ाने की याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है.
स्वास्थ्य कारणों का दिया था हवाला
अरविंद केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज करते हुए कहा कि चूंकि उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की इजाजत मिली है, इसलिए कोर्ट उनकी जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर विचार नहीं कर सकता है. अरविंद केजरीवाल के वकील ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उनकी जमानत अवधि को सात दिनों तक बढ़ाने का आग्रह कोर्ट से किया था.
शराब घोटाला है फर्जी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि शराब घोटाला फर्जी है. इस तरह घोटाला अगर हुआ होता तो इसके कुछ सबूत भी मिलते और घोटाले में शामिल लोगों के पास कुछ बरामदगी भी होती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इससे यह बात साबित होती है कि यह घोटाला फर्जी है और यह महज बीजेपी की साजिश का हिस्सा है.