दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका मंजूर

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Sachin Meena

एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल को यह राहत दी।

केजरीवाल को जमानत मिलने पर आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वहीं आप नेताओं ने इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला फैसला बताया है।

अदालत ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आग्रह भी खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने नियमित जमानत के लिए केजरीवाल द्वारा दायर किये गये आवेदन पर अभियोजन और बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने बुधवार को इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी।

आप की लीगल टीम के एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने बताया कि आज आबकारी नीति घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। उन्हें एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है। कल दोपहर तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। यह आप नेताओं, देश और लोगों के लिए बड़ी जीत है।

अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। जमानत की खबर आते ही आप कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम आवास के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे समय में जेल से बाहर आना लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। यह दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर है। ईडी के अब तक के बयान झूठ पर आधारित थे। यह केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया एक बेबुनियाद फर्जी मामला है।

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