Ayushman Card Tips- आइए जानते हैं किन लोगो का नहीं बन सकता आयुष्मान कार्ड, जानिए पूरी नियम
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Sachin Meena
भारतीय सरकार देश के नागरिकों की मदद के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरु करती हैं, जिनमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री योजना भी शामिल हैं।
जिसके माध्यम से आपको किसी भी सरकारी, गैर सरकारी जो इस योजना के अन्तरगत आती हैं, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इसकी पात्रता के बारे में पता होना चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स
आयुष्मान कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
निराश्रित या आदिवासी व्यक्ति: वे जो आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि या आदिवासी समुदायों से संबंधित हैं।
दिहाड़ी मजदूर: वे व्यक्ति जो अपनी आजीविका के लिए दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं।
विकलांग सदस्यों वाले परिवार: ऐसे घर जिनमें विकलांग व्यक्ति शामिल हैं।
ग्रामीण निवासी: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिनके पास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच नहीं हो सकती है।
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य: इन समुदायों के व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं।
आयुष्मान कार्ड के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता?
पीएफ कटौती वाले व्यक्ति: वे लोग जिनके वेतन से भविष्य निधि (पीएफ) काटा जाता है।
सरकारी कर्मचारी: सरकारी नौकरी करने वाले लोग।
बड़े व्यवसाय के मालिक: बड़े व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति।
करदाता: वे लोग जो आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं।
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले: सामाजिक सुरक्षा लाभ वाले संरचित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी।
आयुष्मान भारत योजना से कैसे लाभ उठाएँ
पात्रता मानदंड पूरा करने के बाद, आप आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कार्ड आपको सूचीबद्ध अस्पतालों में ₹5 लाख तक के मुफ़्त इलाज का अधिकार देता है।