ओला-उबर, रैपिडो बाइक राइडर्स की मनमानी, नियमों की खुलेआम उड़ा रहे धज्जियां, 500 रुपये से भी सस्ती ग्राहकों की जान!

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Sachin Meena

हाल के वर्षों में, ओला, रैपिडो और उबर जैसी राइड-हेलिंग सेवाओं ने भारत में बाइक राइडिंग को एक लोकप्रिय विकल्प बना दिया है. हालांकि, इन सेवाओं के राइडर्स के बीच एक गंभीर समस्या सामने आई है.

कई राइडर्स खराब गुणवत्ता के हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं. यह न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को प्रभावित करता है, बल्कि यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है. केंद्र सरकार द्वारा बिना आईएसआई (ISI) प्रमाणित हेलमेट की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है. इसके बावजूद ओला, उबर और रैपिडो बाइक चालकों द्वारा डुप्लीकेट हेलमेट का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है.

 

अगर बात केवल दिल्ली-एनसीआर की ही करें, तो यहां बाइक टैक्सी में चलने वाले टू-व्हीलर की संख्या हजारों में हैं. ऐसे में बाइक चालक सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर ग्राहकों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं.

 

ग्राहकों को दे रहे डुप्लीकेट हेलमेट

बाइक टैक्सी चलाने वाले राइडर खुद तो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनते हैं, लेकिन अपने ग्राहकों को खराब क्वालिटी का डुप्लीकेट हेलमेट देते हैं. ये हेलमेट एक छोटी टोपी की तरह होते हैं जिससे सिर्फ सिर का ऊपरी भाग ही कवर हो पाता है. कई बार तो ये हेलमेट बिना स्ट्रैप के होते हैं और हवा के तेज झोंके से सिर से बाहर निकलर गिर भी जाते हैं. ऐसे में बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन गया है.

 

बिना ISI मार्क वाले हेलमेट का इस्तेमाल गैरकानूनी

बता दें कि बिना ISI मार्क वाले हेलमेट के इस्तेमाल और बिक्री पर मई 2022 से ही बैन लगा हुआ है. केंद्रीय परिवान एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डुप्लीकेट हेलमेट की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं जिसके तहत जुर्माने का भी प्रावधान है. मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत यदि हेलमेट ISI प्रमाणित नहीं है तो वाहन चलाने वाले पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, हेलमेट पहनने लेकिन स्ट्रैप खुली रखने पर 1000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है. इस प्रकार, यदि आप बिना ISI मार्क वाले हेलमेट के साथ चेन स्ट्रैप खुला रखते हैं, तो आपको 2,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

 

100 रुपये में मिलते हैं डुप्लीकेट हेलमेट

डुप्लीकेट हेलमेट पर रोक लगाने के बावजूद इनकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. सड़क किनारे ऐसे हेलमेट मात्र 80-100 रुपये में मिल जाते हैं. वहीं, ISI मार्क वाले अच्छे हेलमेट की कीमत 550 रुपये से शुरू हो जाती है. मोटर वाहन अधिनियम, 1998 के सेक्शन 129 में कहा गया है, “चार वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति, किसी भी प्रकार की मोटरसाइकिल चलाते या सवार होते समय, ऐसे सुरक्षा सिर परिधान पहनेगा जो भारतीय मानकों के अनुरूप हो और जो पहनने वाले के सिर पर मजबूत तरीके से बंधा हो.”

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