दिल्ली-NCR में दम घोंट रहा प्रदूषण, लागू हुई GRAP की चौथी स्टेज, जानें क्या रहेंगी पाबंदियां?
Mews online SM
Sachin Meena
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने रविवार (5 नवंबर) को चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) की अंतिम यानी चौथी स्टेज लागू करने की घोषणा की है.ग्रैप चार राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक के 450 को पार करने से कम से कम तीन दिन पहले लागू किया जाता है. वायु गुणवत्ता सूचकांक जब 450 अंक पार कर जाता है तो एयर की क्वालिटी ‘अति गंभीर’ मानी जाती है. इससे पहले गुरुवार (2 नवंबर) को ग्रैप की तीसरी स्टेज लागू की गई थी.
GRAP-4 में पाबंदियां
ग्रैप चार स्टेज में प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े उपाय किए जाते हैं. दिल्ली में सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्यों और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और चार पहिया कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर बैन लगाने का आदेश जारी किया गया है.
जीआरएपी के चौथे चरण के तहत अन्य राज्यों से केवल CNG, इलेक्ट्रिक और बीएस-छह मानकों का पालन करने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत है. वहीं, जरूरी सेवाओं में शामिल वाहनों को इससे छूट दी गई है.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के नए आदेश के अनुसार, आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं होने वाले सभी मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों की भी दिल्ली में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है. आपातकालीन उपायों में सरकारी औरप्राइवेट कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) के निर्देश भी शामिल हैं.
दिल्ली में 10 नवंबर तक बंद रहेंगे प्राथमिक विद्यालय
छोटे बच्चों को खतरनाक प्रदूषण से बचाने के प्रयास के तहत दिल्ली सरकार ने सभी प्राथमिक विद्यालयों को 10 नवंबर तक बंद करने की भी घोषणा की है. प्राइमरी स्कूल के अलावा क्लास 6 के ऊपर भी स्कूलों को बंद करने का फैसला संभव है. दिल्ली और राज्य सरकार ऑनलाइन क्लास का फैसला ले सकती है.
दिल्ली में दर्ज किया गया एक्यूआई 463
बता दें कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी और मौसम की प्रतिकूल स्थितियों के बीच दिल्ली में रविवार (5 नवंबर) को अपराह्न तीन बजे एक्यूआई 463 दर्ज किया गया, जो शनिवार को अपराह्न चार बजे 415 था. दिल्ली के पड़ोसी राज्यों हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है.