सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी है.

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Sachin Meena

सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी है. उन्हें CBI और ED की तरफ से दर्ज मामलों में जमानत मिल गई है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 5 महीने से हिरासत में है.

गवाहों की लंबी लिस्ट और कई दस्तावेज के चलते निचली अदालत में मुकदमे में समय लगेगा. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह मुकदमे के तथ्यों पर नहीं जा रहे हैं.

 

बता दें कि तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर की बेटी और बीआरएस से एमएलसी के कविता 15 मार्च से पुलिस हिरासत में हैं. हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को कविता की याचिका खारिज कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया है

.सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से पूछा सवाल

 

सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई से पूछा कि उनके पास के कविता के कथित घोटाले में शामिल होने के क्या सबूत हैं और जो सबूत हैं वो कोर्ट को दिखाएं.

 

सुनवाई के दौरान दी रखी गईं ये दलीलें

 

सुनवाई में के. कविता की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी शामिल हुए. उन्होंने जमानत देने की अपील करते हुए कहा, ‘इस मामले में पहले ही आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दी जा चुकी है. इसके अलावा सीबीआई और ED भी भी अपनी जांच को पूरा कर रही है. इस दौरान जांच एजेंसियों की तरफ से सुनवाई में शामिल हुए एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, ‘के. कविता ने अपने फोन से छेड़छाड़ की है और उसे फॉर्मेट कर दिया है.’ इस दौरान मुकुल रोहतगी ने इन आरोपों को बेकार बताकर खारिज कर दिया.

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