MCD Property Tax: दिल्ली में 30 जून से पहले संपत्ति कर जमा कराने पर मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट
न्यूज़ ऑनलाइन एसएम. सचिन मीणा. नई दिल्ली
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बकायेदारों को 30 जून से पहले संपत्ति कर (Property Tax in Delhi) जमा कराने पर 10 प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया है. बता दें कि पिछले कई महीनों से एमसीडी बकायेदारों को संपत्ति कर जमा करने की नोटिस भेज रही है.
एमसीडी ने सालों से संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ एक जुलाई से सख्त रुख अख्तियार करने का भी ऐलान किया है. एमसीडी ने कहा है कि 2023-24 के लिए संपत्ति कर का भुगतान करने पर लोगों को 10 फीसदी की छूट मिलेगी. इसके लिए एमसीडी ने लोगों को ऑनलाइन माध्यम से भी प्रोपर्टी टैक्स जमा करने का विकल्प दिया है.
दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से व्यवसायिक संपत्तियों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है. दिल्ली नगर निगम ने पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में फॉर्म हाउस और मैरिज होम संचालकों को लगातार नोटिस भेज रही है. पिछले कई सालों से राजधानी के सैंकड़ों व्यवसायिक संपत्तियों का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा हुआ है. इन संपत्तियों पर करोड़ों रुपये का संपत्ति कर बकाया है. 31 मार्च 2023 तक संपत्ति कर जमा कराने पर निगम के तरफ से छूट मिली हुई थी. इसके बाद भी सैंकड़ों व्यवसायिक संपत्तियों का प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक जमा नहीं हुआ है.
दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से व्यवसायिक संपत्तियों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है.
संपत्ति कर जमा कराने पर 10 प्रतिशत की छूट
आपको बता दें कि पिछले साल पांचवीं म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी ने प्रॉपर्टी की सालाना वैल्यू कैल्कुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले छह फैक्टर्स में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी. कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट एमसीडी को सौंप दी थी. अगर इन सिफारिशों को लागू किया जाता है तो इससे पूरे शहर में प्रॉपर्टी टैक्स और बढ़ सकता है. इनमें रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी शामिल हैं.
म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी का कहना है कि राजधानी में प्रॉपर्टी की सालाना वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले छह फैक्टर्स में पिछले 18 साल से कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली नगर निगम ने प्रॉपर्टी मालिकों को सलाह दी है कि वो अपने प्रॉपर्टी का बकाया टैक्स जमा करा दें. ऐसा न करने पर प्रॉपटी किसी भी समय सील की जा सकती है. दिल्ली में ऑफलाइन के अलावा एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ऑनलाइन भी कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप सीलबंदी से बचना चाहते हैं तो 30 जून 2023 तक अपना बकाया राशि एमसीडी को चुका दें.