Delhi Pollution: प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का नया एक्शन प्लान, इन 14 कामों पर रहेगी रोक
News online SM
Sachin Meena
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर और ग्रैप-3 उपायों के सख्त कार्यान्वयन के मुद्दे पर दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक की।
बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं।
बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बढ़ते प्रदूषण को रोकने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ग्रैप-3 के प्रावधान लागू हैं। इसके तहत जो भी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं उन्हें कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही, राजधानी में 14 कामों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आगे स्कूल खोलने को लेकर सोमवार को निर्णय लिया जाएगा। प्रदूषण पर रोकथाम के लिए पड़ोसी राज्यों को भी सक्रिय होना पड़ेगा। दिल्ली में 69 प्रतिशत प्रदूषण दूसरे राज्यों से ही दिल्ली में आ रहा है।
गोपाल राय ने कहा कि, दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण पड़ोसी राज्यों से आता है और विपक्षी नेताओं और केंद्र को इससे निपटने के लिए आपातकालीन बैठकें करनी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों, कमर्शल चारपहिया वाहनों और सभी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया है।
प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने उठाए ये कदम:
दिल्ली में 5 नवंबर तक स्कूल बंद, इस दौरान निर्माण कार्य भी बंद रहेंगे।
दिल्ली के अंदर और बाहर से आने वाली BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल की चारपहिया गाड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी।
सड़कों की सफाई के लिए 52 मशीनें 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करेंगे।
सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिए 300 से अधिक टैंकर लगाए गए।
पॉल्यूशन हॉट स्पॉट के अलावा पूरी दिल्ली में अब मोबाइल स्मॉग गन चलाए जाएंगे।
परिवहन व्यवस्था बढ़ा दी गई है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 2400 ट्रिप बसों की बढ़ाई गईं।
दिल्ली में शटल बस सर्विस को भी संचालित किया जाएगा. अभी आरकेपुरम से केंद्रीय सचिवालय और गुलाबी बाग से दिल्ली सचिवालय शटल बस चलाई जाएगी।
मेट्रो में 60 ट्रिप बढ़ाई गई है. लेकिन अभी राइडरशिप नहीं बढ़ रही है. लोगों से मेट्रो उपयोग करने की अपील की। व्हीकल पॉल्यूशन पर कंट्रोल लग सकेगा।
इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
बोरिंग, ड्रिलिंग कार्य, खुदाई-भराई, मिट्टी कार्य, निर्माण, विंध्वस, स्टोन क्रेशर, खनन जैसी गतिविधि बंद रहेगी।
लोडिंग, अनलोडिंग, कच्चे माल के स्थानांतरण पर रोक रहेगी।
कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।
बैचिंग प्लांट के संचालन पर रोक रहेगी।
ओपन ट्रिच प्रणाली द्वारा सीवर लाइन, वाटर लाइन, ड्रैनेज कार्य और विद्युत केबिल बिछाने के कार्य पर भी रोक रहेगी।
टाइल्स और पत्थरों, अन्य फर्श सामग्री को काटना और ठीक करने पर प्रतिबंध रहेगा।
पाइलिंग कार्यों पर रोक रहेगी।
वाटर प्रूफिंग कार्य बैन रहेगा।
पेंटिंग और पॉलिसिंग के कार्यों पर रोक रहेगी।
सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य, जिसमें फुटपाथ रास्ते, सेंट्रल ब्रिज को पक्का करने पर भी रोक लगाई गई है।